सागर धनखड़ मर्डर केस: सुशील कुमार को SC का आदेश—एक हफ्ते में करें सरेंडर

सागर धनखड़ मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, 1 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

 

जूनियर रेसलर सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस हत्या के मामले में उनकी जमानत रद्द करते हुए एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च 2024 को दिए गए जमानत आदेश को रद्द कर दिया।

आरोप और घटना

सुशील कुमार समेत तीन लोगों पर कथित संपत्ति विवाद के चलते सागर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस हमले में सागर के दो दोस्त भी घायल हुए थे।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सागर धनखड़ के सिर पर भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई थी।

पीड़ित पक्ष की दलील

पीड़ित सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
वकील जोशीनी तुली ने कहा—

  • दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण था।

  • सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों से छेड़छाड़ की।

  • घटना का वीडियो फुटेज मौजूद है।

  • कई सरकारी गवाह अभी भी निचली अदालत में बयान देंगे।

वकील के अनुसार, अंतरिम जमानत पर रहते हुए सुशील कुमार ने घायल गवाहों समेत कई सरकारी गवाहों को प्रभावित किया, जिसके चलते वे अपने बयानों से मुकर गए।

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